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दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा ऑटो पार्ट्स, कार एसेसिरिज, व्यापारियों की मीटिंग लेकर अमानक पार्ट्स विक्रय न करने हेतु दी गई समझाईस ,,,,

अमानक सायलेंसर, प्रेशर हार्न, ब्लेक फिल्म, फैंसी लाईट का विक्रय न करने बताया गया ,,,

व्यापारियों द्वारा ऐसी सामग्री न बेचने अपनी सहमति प्रदान की गई और सड़क दुर्घटना में कमी लाने यातायात पुलिस का हर संभव सहयोग करने कहा गया ,,,

दुर्ग न्यूज़ / यातायात मुख्यालय नेहरू नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात ) द्वारा दुर्ग भिलाई के ऑटो पार्ट्स एवं कार एसेसिरिज दुकान संचालको की मीटिंग लेकर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले सामग्री विक्रय न करने समझाईस दी गई। 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बताया गया कि वर्तमान में देखने में आ रहा है कि मोटर सायकल मे हेडलाईट के अलावा साईड साईड में रंग बिरंगे फैसी लाईट, फौग लाईट लगाया जा रहा है। जिससे सामने से आने वाले वाहन चालक को वाहन चलाने के दौरान ध्यान भटकता है। जिससे सडक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उसी प्रकार मोडिफाई सायलेंसर एवं प्रेशर हार्न के उपयोग से तेज आवाज के कारण बगल से चलने वाला वाहन चालक अचानक तेज आवाज से हडबडा जाता है। 

जिससे उस वाहन चालक के अनियंत्रित होकर गिरने की संभावना बनी रहती है और सडक दुर्घटना घटित होती है ऐसी सडक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ऐसी सामग्रीयों का विक्रय न करने आप लोगो की मीटिंग रखी गई है यातायात पुलिस ऐसे वाहन चालको पर लगातार कार्यवाही कर रही है। 

कार एसेसिरिज विक्रय करने वाले संचालको को चार पहिया में काली फिल्म का उपयोग होने से अपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए चार पहिया वाहन में किसी प्रकार का डार्क फिल्म का विक्रय न करें साथ ही पुलिस सायरन, मोनो लाईट का विक्रय न करने समझाईस दी गई और दुकान के सामने मुख्य मार्ग में वाहन खडा कर वाहन में कार्य न करे, जिससे मार्ग में बाधा उत्पन्न न हो। *आज के मीटिंग में उपस्थित सभी व्यापारियों द्वारा इस प्रकार के सामग्री विक्रय नहीं करने अपनी सहमति प्रदान की गई।

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