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राजस्थान हाईकोर्ट में अवमानना याचिका के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र को दी छात्रवृत्ति ,,,

राजस्थान न्यूज़ /  राजस्थान हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार अजमेर निवासी छात्र आदित्य को स्कॉलरशिप मिल गई। आदित्य ने यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एमएससी मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन किया था। उसने 23 मई 2024 को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने उसका आवेदन खारिज कर दिया था।

अधिवक्ता निकिता भंडारी ने बताया कि आवेदन के बाद विभाग की ओर से समय-समय पर आपत्तियां उठाई गई थीं, जिनका निस्तारण आदित्य ने कर दिया। इसके बावजूद 6 दिसम्बर 2024 को प्रोविजनल सलेक्शन लेटर जारी होने के बाद भी 20 मार्च 2025 को आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि छात्र ने कोर्स शुरू होने से एक माह पूर्व अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया।

नियमों के अनुसार, निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवार को स्कॉलरशिप पाने के लिए कोर्स शुरू होने से कम से कम एक माह पहले इस्तीफा देना होता है। विभाग की इसी दलील के आधार पर स्कॉलरशिप रोकी गई।

मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने विभाग को आदेश दिए, लेकिन जब उनकी पालना नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट के नोटिस के बाद ही विभाग ने छात्र को स्कॉलरशिप जारी की।

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